कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश घनेंद्र कुमार केे न्यायालय ने हत्या के प्रयास में आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। कासगंज क्षेत्र मोहल्ला नवाब,हुलका धान मील रोड निवासी नकी के साली का लड़का परवेज, अपने दोस्त यामीन के साथ 3 जुलाई 2007 को बाइक से उसके घर पर आए। इस बीच सगीर, जाहिद व अन्य लोग हाथों में लाठी डंडों,तमंचे व चाकू लेकर घर में घुस गये और गाली गलौज करने लगे । गाली देने का विरोध करने परवेज व यामीन पर आरोपी जाहिद ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। जिससे मारपीट में गम्भीर चोटे आई। सगीर ने जान से मारने के नियत से तमंचे से फायर किया और घर में तोड़फोड़ की। नकी ने आरोपियों के खिलाफ थाना कासगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी सगीर ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्रा ने पैरवी करते जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद