कासगंज। जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने हत्या के आरोपी को जमानत नहीं दी।उसकी जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी।
भट्ठा श्रमिक जितेंद्र 7 मार्च 2023 को काम समाप्त करने के बाद सुल्तानपुर में खोखे पर बैठा हुआ था। तभी टिल्लू उर्फ गोपीचन्द्र, सुमित, सचिन, सूबेदार, निवासीगण सुल्तानपुर सिढ़पुरा ने गाली गलौच की। जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने उसकी लाठी डंडों तथा लात घूसाें से मारपीट कर दी। उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। दिव्यम का नाम पुलिस जांच में प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। उसने अपनी जमानत के लिए अर्जी डाली। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव यदुवंशी ने मामले की पैरवी की। हत्या करने को गम्भीर अपराध बताते हुए आरोपी के जमानत अर्जी खारिज करने की अपील की। संवाद