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पति सहित सास, ससुर को 10 साल की सजा

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मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में तीन साल पूर्व दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर महिला की हत्या करने वाले पति सहित सास, ससुर को दस-दस साल की सजा सुनाई गई है। अपर जिला जज तृतीय मीता सिंह ने तीनों पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को जेल भेजा गया है।
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थाना किशनी क्षेत्र के अंतपुरी निवासी राजेश कुमार ने पुत्री संध्या की शादी फरवरी 2015 में धर्मेंद्र कुमार निवासी चंदरपुर बोझी थाना कुर्रा के साथ की थी। 19 सितंबर 2019 को संध्या की जलने से मौत हो गई। राजेश ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर संध्या की हत्या करने की रिपोर्ट पति धर्मेंद्र, ससुर रामकिशन, सास नरायनश्री, जेठ जितेंद्र, नेमसिंह के खिलाफ दर्ज कराई। पुलिस ने जेठों को निर्दोष पाया और पति सहित सास-ससुर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज की कोर्ट में हुई। साक्ष्य और गवाही के आधार पर जज ने तीनों को संध्या की जलाकर हत्या करने का दोषी पाया। एडीजीसी पुष्पेंद्र दुबे, विपिन कुमार चतुर्वेदी ने तीनों को कड़ी सजा देने की दलील दी।
सजा सुनते ही पति हुआ अचेत
शुक्रवार की शाम जैसे ही अपर जिला जज ने सजा सुनाई तो संध्या का पति धर्मेंद्र अचेत हो गया। उसके अचेत होते ही पिता रामकिशन तथा माता नरायनश्री ने अदालत में रोना शुरू कर दिया। हवालात से पहुंचे पुलिसकर्मी तीनों को लेकर जेल चले गए।
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