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Agra News: दहेज हत्या में सास-ससुर और पति बरी

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आगरा। एडीजे 11 नीरज कुमार बक्शी ने दहेज हत्या के मामले में ठोस साक्ष्य के अभाव पर थाना फतेहपुर सीकरी के गांव रसूलपुर निवासी पति प्रमोद, सास गंगा देवी और ससुर बिजेंद्र सिंह को बरी करने का आदेश दिया है। थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज केस के अनुसार जगदीश ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 13 जुलाई 2016 को पुत्री राधा उर्फ सपना की बिजेंद्र के साथ शादी की थी। दहेज से पुत्री का पति और सास-ससुर खुश नहीं हुए। 11 फरवरी 2020 को पुत्री ने वादी को फोन कर बताया कि मांग पूरी न होने पर ससुरालीजन ने उसके साथ मारपीट की। यह सुनकर वादी की पत्नी और भाई तुरंत पुत्री की ससुराल पहुंचे। वहां पता चला कि आरोपियों ने पुत्री की हत्या कर दी। वादी जगदीश, मृतका का पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर राघवाचार्य और नायब तहसीलदार सत्य प्रकाश सहित 9 गवाह अदालत में पेश किए गए। मृतका का पोस्टमार्टम करने वाले डा. राघवाचार्य ने रिपोर्ट और बयान में कहा कि मृतका के गले पर निशान के अतिरिक्त शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई थी। 45 दिन बाद मिले मृतका का सुसाइड नोट भी वैधानिकता विधि विज्ञान प्रयोग शाला से सिद्ध नहीं हो सका।
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