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आगरा: चालक की हत्या कर ट्रैक्टर लूटने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 10 Feb 2023 11:49 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एकता कुशवाह के न्यायालय ने चालक की हत्या कर ट्रैक्टर लूटने के आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को लूट व हत्या के मामले में अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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वादी मुकदमा प्यारे लाल के ड्राइवर राकेश निवासी गढ़का के पास 24 दिसंबर 2008 को जमील निवासी छितैना एवं गुड्डू आए तथा शकरकंद लाने के लिए ट्रैक्टर मांगा। चालक दोनों को जानता था, इसलिए वह प्यारेलाल से कहकर अपनी जिम्मेदारी पर ट्रैक्टर लेकर चला गया, लेकिन वह वापस नहीं आए। इसके बाद 18 जनवरी 2009 को मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी। पुलिस ने जमील व गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ की। इसके बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस ने राकेश का शव बरामद कर लिया। पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। पुलिस ने पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने मामले की पैरवी की। अधिवक्ता ने बताया कि गुड्डू की मौत हो गई। कोर्ट ने जमील को लूट व हत्या का दोषी माना है। कोर्ट ने धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना एवं धारा 394 में आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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