मैनपुरी।
जानलेवा हमले के मामले में दोषी को न्यायालय एसीजे पोक्सो प्रथम ने चार साल की सजा सुनाई है। घटना थाना औंछा क्षेत्र में वर्ष 2010 में हुई थी, दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।थाना औंछा क्षेत्र में वर्ष 2010 में टावर से तेल चोरी की शिकायत करने पर गांव ईसई खास निवासी सत्यपाल सिंह ने कस्बा के एक युवक को गोली मार दी थी। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उक्त मामले में सत्यपाल के खिलाफ जानलेवा हमला का केस दर्ज हुआ था। जांच के दौरान विवेचक ने एकत्र किए गए साक्ष्य न्यायालय में पेश किए। आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट दायर की थी, सोमवार को उक्त मामले में आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया।