फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Agra News: किशोरी के अपहरण के दोषी को दो साल की कैद

Thu, 29 May 2025 11:05 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
विज्ञापन
विज्ञापन
मैनपुरी। शहर कोतवाली इलाके की एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में बृहस्पतिवार को एडीजे विशेष पॉक्सो जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट से आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वर्ष 2017 में अनस निवासी कांशीराम कॉलोनी नगला कीरत, शहर कोतवाली के खिलाफ किशोरी के पिता ने नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को उसके पास से बरामद किया था। बाद में पुलिस ने विवेचना के आधार पर दुष्कर्म की धारा को भी मुकदमे में शामिल किया। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। हालांकि दुष्कर्म का आरोप सिद्ध नहीं हो सका। अभियोजन की ओर से विश्वजीत सिंह राठौर और अनूप यादव ने गवाह व साक्ष्य पेश किए। अपहरण का आरोप कोर्ट ने सही पाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और पांच हजार रुपये जुर्माने व दो साल कारावास से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें