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Agra News: किशोरी का अपहरण करने पर दो साल की सजा

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मैनपुरी। थाना बरनाहल क्षेत्र में चार साल पहले एक किशोरी का अपहरण करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।बरनाहल क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को कुलदीप निवासी खैरानी थाना बरनाहल बहला फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी के पिता द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जांच करके चार्जशीट न्यायालय में भेज दी थी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा के न्यायालय में हुई। गवाही के आधार पर कुलदीप को किशोरी का अपहरण करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दो साल की सजा सुनाकर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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