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मैनपुरी: एक दिन से ज्यादा वकील नहीं कर सकेंगे कार्य बहिष्कार

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मैनपुरी। अदालतों में वकील अब एक दिन से ज्यादा कार्य बहिष्कार नहीं कर सकेंगे। विषम परिस्थिति में संबंधित बार एसोसिएशन को कार्य बहिष्कार के संबंध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को सूचना देना जरूरी होगा। वकीलों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए स्थानीय स्तर पर जिला जज और जिलाधिकारी की देखरेख में एक समिति बनाई जाएगी।
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बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को पत्र भेजा है। पत्र में कहा है कि समस्या होने पर वकीलों द्वारा कई दिनों तक अदालतों में कार्य बहिष्कार किया जाता है। जिससे जहां एक ओर मुकदमा लंबित होता है वहीं दूसरी ओर वादकारियों को परेशानी होती है। इससे बचाने के लिए बार एसोसिएशन केवल एक दिन का ही अदालतों में कार्य बहिष्कार कर सकती हैं।
विषम परिस्थिति होने पर संबंधित बार एसोसिएशन को कार्य बहिष्कार के संबंध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को सूचना देना जरूरी होगा। वकीलों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए स्थानीय स्तर पर जिला जज और जिलाधिकारी की देखरेख में एक समिति बनाई जाएगी। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने इस संबंध में जिला जज सहित जिलाधिकारी को भी पत्र भेजा है।
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बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा भेजा गया पत्र मिल गया है। बार काउंसिल के पत्र के संबंध में वकीलों को भी सूचना दे दी गई है।
-सौरभ यादव, अध्यक्ष बार एसोसिएशन
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