कासगंज। लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मतदान दिवस पर मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व से आबकारी की समस्त दुकानें मादक वस्तुओं की बिक्री पूर्णतः बंद रखने के आयोग ने निर्देश दिए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट सुधा वर्मा ने आदेश जारी किए हैं कि कासगंज में तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को संपन्न होना है। इसे ध्यान में रखते हुए जिले में 5 मई रविवार शाम 6 बजे से मतदान के दिन यानि 7 मई की शाम 6 बजे तक आबकारी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडलशॉप एवं भांग की फुटकर व थोक दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके साथ ही 4 जून को मतगणना के दिन भी प्रात:काल से रात्रि 10 बजे तक पूर्णतः बंद रहेंगी। उन्होंने अधीनस्थों से इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश भी दिए।