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Agra News: हत्या के दोषी पिता-पुत्रों सहित छह को आजीवन कारावास

Wed, 09 Oct 2024 11:55 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत कोर्ट ने हत्या के दोषी पिता, तीन पुत्रों व दो अन्य भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 72 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर सजा में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।गांव लोहचा जलेसर एटा निवासी बच्चू सिंह की 17 अक्तूबर 2021 को घमंडी सिंह व उसके पुत्र दानसहाय, भरत सिंह, हरीमोहन एवं पूरन सिंह उसके भाई महेंद्र निवासी राजपुर ढोलना ने हत्या कर दी। उनके पुत्र जगदीश ने थाना ढोलना मे मामला दर्ज कराया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। पुलिस की पैरवी के चलते कोर्ट में हत्या सहित अन्य धाराओं में सभी का दोष सिद्ध हो जाने पर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर 12 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर सजा में तीन माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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