कासगंज। भूजल अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार जिले में सभी तरह की बोरिंग के लिए पंजीकरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना जरूरी होगा। शासन से रजिस्ट्रेशन शुल्क 5 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।
सहायक अभियंता लघु सिंचाई मुकीम मोहम्मद ने बताया कि औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं सामूहिक भूजल उपभोक्ताओं को वेब पोर्टल पर अपने नलकूप का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। उपभोक्ताओं को निकाले गए जल का शुल्क भी अदा करना होगा।
हर बोरिंग पर डिजिटल फ्लोमीटर लगेगा। इससे कि भूजल दोहन की मात्रा और शुल्क का निर्धारण हो सके। घरेलू व कृषि क्षेत्र के भूगर्भ जल उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा। नलकूप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। आदेशों का उल्लंघन होेने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है।