कासगंज। शहर में तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड का केस वर्तमान में लखनऊ की एनआईए कोर्ट में चल रहा है। चंदन के परिजन के अनुसार, एनआईए कोर्ट द्वारा सुनाए जाने वाले फैसले पर हाईकोर्ट ने अब 11 नवंबर तक रोक लगा दी है। इसे लेकर चंदन के पिता बुधवार को लखनऊ में धरने पर बैठे। हालांकि यह धरना दस मिनट के बाद ही खत्म हो गया। वर्ष 2018 में 26 जनवरी को शहर में युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। यात्रा में शामिल चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय पर हत्या के आरोप लगे। फिलहाल इस मामले की सुनवाई लखनऊ की एनआईए कोर्ट में चल रही है। चंदन गुप्ता के भाई विवेक गुप्ता ने बताया कि एनआईए कोर्ट में इस मामले में फैसला होने वाला था कि दूसरा पक्ष इसमें हाईकोर्ट चला गया। यहां उच्च न्यायालय ने एनआईए कोर्ट के फैसला सुनाने पर रोक लगाते हुए पांच नवंबर को सुनवाई लगा दी। पांच नवंबर बुधवार को इस केस में चंदन गुप्ता पक्ष के अधिवक्ता ने कुछ समय मांग लिया। इस पर उच्च न्यायालय द्वारा 11 नवंबर तक का समय दिया है। वहीं दूसरी ओर बुधवार की सुबह चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता न्याय की मांग करते हुए लखनऊ स्थित हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठ गए। उन्होंने अपने हाथ में चंदन गुप्ता का फोटो भी पकड़ रखा था। हालांकि जैसे ही पुलिस को पता लगा उन्होंने सुशील गुप्ता को वहां से हटा दिया। अब इस मामले में 11 नवंबर को सुनवाई होगी।
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