कासगंज। भरगैन के पूर्व चेयरमैन अहमद नफीस उर्फ कालिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में पुलिस और प्रशासन ने बुधवार को 1 अरब 28 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है। इनमें कृषि भूमि, प्लॉट, मकान, दुकानें आदि शामिल हैं।
बीते साल 25 अगस्त को अहमद नफीस एवं दूसरे पक्ष के भाजपा समर्थक जब्बार व अन्य के बीच फायरिंग और पथराव हुआ। इस मामले में पूर्व चेयरमैन व उनके पुत्रों पर पटियाली थाने में जानलेवा हमला, फायरिंग, बलवा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने पिछले माह आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज कराया। इसके तहत जिलाधिकारी के समक्ष अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की पत्रावली दी गई। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के आदेश के बाद पटियाली के तहसीलदार को कुर्क संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया। बुधवार दोपहर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देश पर एएसपी जितेंद्र दुबे, एसडीएम रविंद्र कुमार, सीओ पटियाली आरके तिवारी पुलिसबल के साथ भरगैन पहुंचे और आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया।
पूर्व चेयरमैन पर दर्ज हैं 13 आपराधिक मामले
पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने गैंगस्टर के आरोपी पूर्व चेयरमैन अहमद नफीस कालिया का आपराधिक इतिहास जारी किया है। इसके मुताबिक पहला मामला 1993 में सरकारी कार्य में बाधा का एटा जनपद के थाना राजा का रामपुर में दर्ज किया गया था। दूसरा मामला 1999 में बलवा और जानलेवा हमले की धाराओं में राजा का रामपुर थाने में दर्ज किया गया। 1999 में एक और मामला सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट का दर्ज किया गया। वर्ष 2006 में जानलेवा हमले और बलवे का मामला, 2008 में हत्या, जानलेवा हमले और मारपीट का मामला, बलवे का मामला थाना राजा का रामपुर में दर्ज है। इसके अलावा वर्ष 2008 में अलीगढ़ के थाना अकराबाद में मारपीट आदि का मामला दर्ज किया गया। थाना पटियाली में बलवा, जानलेवा हमले, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट के पांच अलग-अलग मामले दर्ज हैं।
अहमद नफीस उर्फ कालिया द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(ए) के अंतर्गत जब्त किया है। संपत्ति की बाजार मूल्य के अनुसार अनुमानित कीमत 1 अरब 28 लाख 60 हजार रुपये है।
- बीबीजीटीएस मूर्ति, एसपी।