थाना बेवर क्षेत्र में चार साल पहले बस चोरी होने के मामले में बीमा कंपनी बस मालिक को मुआवजा नहीं देगी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बस मालिक बीमा कंपनी की जवाबदेही तय नहीं कर सका है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पीड़ित की याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया है।
थाना भोगांव के नगला जजेडा अरम सराय निवासी जोगेंद्र सिंह बस के मालिक थे। उन्होंने बस का बीमा श्रीराम जनरल इंश्योरेंस जयपुर से कराया था। बीमा कंपनी के एजेंट अंकित मिश्रा ने बस का 11.27 लाख का बीमा किया था। उनकी बस 18 मई 2016 को बेवर में गोविंद होटल से शाम सात बजे चोरी हो गई। उनकी तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। एसपी से की गई शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं हुई।
जोगेंद्र सिंह ने बीमा की धनराशि दिलाने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की। आयोग में जोगेंद्र ने प्रमाण प्रस्तुत किए। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने आयोग में अपना पक्ष रखा। बस मालिक बीमा कंपनी की जवाबदेही तय नहीं कर सका। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशि भूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने दोनों पक्षों को सुनकर पीड़ित की याचिका निरस्त कर दी। अब बीमा कंपनी बस मालिक को मुआवजा नहीं देगी।