आगरा। केन्द्रीय संरक्षित स्मारक बारह खम्भा के पास निर्माण कराने पर पुरातत्व विभाग ने थाना ताजगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के संरक्षण सहायक रवि प्रताप मिश्रा ने बताया कि स्मारक के 300 मीटर के दायरे में मल्को गली क्षेत्र में मुईन नामक व्यक्ति बिना अनुमति के प्रथम तल का निर्माण करा रहा है। प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत 100 मीटर क्षेत्र में निर्माण प्रतिबंधित है और 300 मीटर के अंदर कार्य कराने के लिए पूर्व अनुमति लेने का नियम है। एसीपी ताज सुरक्षा पियुष कांत राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।