कासगंज। चुनाव आयोग प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर पूरी नजर रखेगा। प्रत्याशी को तीन बार में पूरा खर्च देना होगा। यदि प्रत्याशी समय से खर्च का विवरण नहीं देगा तो तीन साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी।जिले में तीसरे चरण में लोकसभा का चुनाव होना है। चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। चुनाव के लिए आयोग से 95 लाख रुपये खर्च की सीमा निर्धारित की है। इसके लिए व्यय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। नामांकन करने के साथ हिसाब-किताब शुरू हो जाएगा। प्रत्याशी को प्रतिदिन के खर्च के लिए रजिस्टर बनाना होगा। मतदान से पहले प्रत्याशी को तीन बार अपना खर्च चेक कराना होगा। यदि प्रत्याशी खर्च नहीं दिखाएंगे तो वाहन की अनुमति सहित सभी अनुमति निरस्त कर दी जाएगी। इसके बाद अंतिम जांच चुनाव तिथि के 25 दिन के भीतर करानी होगी। यदि प्रत्याशी ऐसा नहीं करते हैं तो आब्जर्वर प्रत्याशी के लिए तीन साल चुनाव लड़ने पर रोक लगा देंगे।