कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने पत्नी की दहेज हत्या के आरोपी पति को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। टिकरी थाना उसहैत जिला बदायूं निवासी टिंकू सागर ने अपनी बहन प्रेमलता की शादी वर्ष 2019 में अरुण निवासी बस्तर के साथ की थी। दहेज में बुलेट बाइक की मांग की जाने लगी। 19 दिसंबर को प्रेमलता की फांसी लगाकर हत्या कर दी। मामले की प्राथमिकी आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई गई। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। उसने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। न्यायालय ने हत्यारोपी पति अर्जी खारिज कर दी।