मैनपुरी। जिले में बिना नवीनीकरण के चल रहे अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लीनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संचालकों को 31 मई तक नवीनीकरण कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद भी अगर कोई अस्पताल या नर्सिंग होम बिना पंजीकरण के चलता मिलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। नवीनीकरण प्रक्रिया के लिए डिप्टी सीएमओ को नोडल अधिकारी नियुक्ति किया है। जिले में 100 से अधिक अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक और अल्ट्रसाउंड केंद्र का संचालन हो रहा है। सत्र 2024-25 में जिले में मात्र 80 संचालकों ने ही पंजीकरण कराया था। इन सभी को 31 मई तक नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ डॉ. आरसी गुप्ता ने बताया कि यह नवीनीकरण एक साल का होगा। सीएमओ ने जिले के सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक और पैथोलॉजी संचालकों को निर्देश दिए हैंं कि वे हर हाल में ऑनलाइन आवेदन कर 31 मई तक अपने संस्थान का नवीनीकरण करा लें। इसके बाद अभियान चलाकर अवैध रूप से संचालित अस्पताल, क्लीनिक और पैथोलॉजी सेंटरों पर कार्रवाई की जाएगी। पूरी प्रक्रिया की देख रेख के लिए डिप्टी सीएमओ डाॅ. सुरेंद्र सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्ति किया गया है।