मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र के एक गांव में एक साल पहले बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को दोषी पाया गया है। उसके मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा के न्यायालय में हुई है। दोषी पाए जाने के बाद उसको जेल भेजा गया है। सजा सुनाने के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की गई है।
थाना कुर्रा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली छह साल की एक बालिका 18 मई 2023 को अपने घर में थी। तभी गांव पुड़रा का रहने वाला रामप्रसाद उसके घर पहुंचा। बालिका को अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद वह भाग गया। मां के घर लौटने पर बालिका ने अपनी मां को पूरी बात बताई। बालिका की मां ने रामप्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने बालिका का मेडिकल कराने के बाद रामप्रसाद को जेल भेज दिया। जांच करके उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, बालिका सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही तथा विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत की दलीलों के आधार पर रामप्रसाद को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने सजा सुनाने के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की है।