कासगंज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश घनेंद्र कुमार के न्यायालय ने गैंगस्टर के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर 5000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। थाना गंजडुंडवारा पुलिस ने राहुल निवासी ग्राम चंदनपुर जनपद हाथरस पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया। उस पर गंजडुंडवारा में तीन मामले विचरण में थे। उसने गैंग लीडर कुलदीप के साथ हत्या, चोरी सहित अन्य वारदातों को अंजाम दिया। समाज विरोधी क्रियाकलापों में शामिल रहने से पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेश कुमार सिंह ने मामले की पैरवी करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर राहुल का दोष सिद्ध किया। वही बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर बचाव किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद राहुल को गैंगस्टर एक्ट का दोषी माना। इसके बाद उसे तीन वर्ष के कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई।