कासगंज। गैंगस्टर एक्ट के जिला बदर अपराधी पूर्व चेयरमैन अहमद नफीस उर्फ कालिया की 53.97 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति को प्रशासन ने सीज कर दिया। इसमें ईंट भट्टा के साथ जमीन शामिल है। आरोपी पर 31 मई को गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए उसे जिला बदर किया गया था। पुलिस ने मुनादी करके रविवार को सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि आरोपी पर बलवा, जानलेवा हमला, हत्या, गैंगस्टर आदि के 12 मामले दर्ज हैं। पूर्व में भी आरोपी की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हुई है। अपराध के माध्यम से संपत्ति स्वयं के नाम पर और अपनी पत्नी के नाम पर अर्जित की गई है। पटियाली थाने में गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना सिढ़पुरा पुलिस के द्वारा की गई।
उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी न्यायालय से संपत्ति कुर्क करने के संबंध में 26 जुलाई को आदेश प्राप्त हुए। इसके पश्चात संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि मौजा चकपहाड़ा में कृषि भूमि को कुर्क किया गया। जहां भट्टे का ऑफिस संचालित है। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत 42.83 लाख रुपये है। इसके अलावा चकपहाड़ा में ही भट्टे की चिमनी व उससे जुड़ी भूमि जब्त की गई है। जिसकी कीमत 11.14 लाख रुपये है। एसपी ने बताया कि सीओ पटियाली दीप कुमार पंत ने राजस्व और पुलिस टीम के साथ भूमि जब्त करने की कार्रवाई की है।