कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर के न्यायालय ने मारपीट के चार आरोपियों को जमानत नहीं दी। आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।सोरोंजी क्षेत्र के नगला क्रिश्चियन निवासी अवधेश 30 नवंबर 2024 को अपने घर पर अकेला था। परिवार के अन्य सदस्य चाचा चेतराम के दाह संस्कार के लिए श्मशान घाट गए थे। तभी गांव के ही निवासी टोडी, रामेश्वर, वीरेंद्र, चोखे आदि ने अकेला पाकर उसे गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उसके साथ लाठी-डंडों से मारपीट की। मारपीट में उसके दांत टूट गए और अन्य चोट आईं। आरोपियों के खिलाफ थाना सोरोंजी में मारपीट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपियों को जेल भेजा। चारों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में अपनी जमानत अर्जी दायर की। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने चारों की जमानत पर विरोध किया। जिला न्यायालय ने चारों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
THAR SUV बनी आग का गोला
THAR SUV बनी आग का गोला
THAR SUV बनी आग का गोला