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Agra News: मारपीट के चार दोषियों को पांच साल की सजा

Mon, 12 Feb 2024 11:45 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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कासगंज। अपर जिला सत्र न्यायाधीश घनेंद्र कुमार के न्यायालय ने मारपीट के चार दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर सजा में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।सोरोंजी के गोयती निवासी मुनेश पाल के घर के सामने गांव की ही 7 मार्च 2013 को रेशमा देवी टोटका कर रही थी। घर के दरवाजे पर आटा डालने पर मना किया तो गाली गलोज करने लगी। इस बीच उसके पति सोनपाल, एवं पुत्र चंद्रपाल व कल्लू भी वहां आ गए और आगे भी टोटका करने की धमकी देने लगे। मना करने पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया मुनेश की पत्नी कल्पना देवी, मां भूदेवी, भाई दिनेश की सास रूपरानी घायल हो गई। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्रा ने मामले की पैरवी की। कोर्ट में चारों का दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने चारों दोषियों को धारा 323 में छह माह का साधारण कारावास व पांच सौ पांच सौ रुपये का जुर्माना, धारा 325 में पांच वर्ष के साधारण कारावास व पांच पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अर्थदंड की आधी धनराशि वादी को दी जाएगी।
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