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ढाई करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में फंसे जयगुरुदेव आश्रम संचालक, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

Tue, 23 Apr 2019 07:46 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
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जय गुरुदेव आश्रम फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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धोखाधड़ी कर जमीन को बेचकर ढाई करोड़ रुपये हड़पने के मामले में जयगुरुदेव आश्रम के पंकज यादव फंस गए हैं। पंकज यादव समेत 11 के खिलाफ थाना हाईवे में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज होते ही हाईवे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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थाना हाईवे के सलेमपुर रोड पर साकेत कालोनी निवासी शैलेंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह ने जयगुरुदेव आश्रम के पंकज यादव पुत्र चरण सिंह यादव, नीरज यादव पुत्र चरण सिंह यादव, चरण सिंह यादव पुत्र श्रीकृष्ण यादव, विजय प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र तपेश्वरी लाल निवासीगण जयगुरुदेव आश्रम, ललिता देवी पत्नी राजेंद्र सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, राजेश्वर सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, मधु पत्नी ब्रजेश कुमार सिंह निवासीगण वेस्ट प्रताप नगर महोली रोड, मायादेवी पत्नी हरपाल, हरपाल पुत्र कुमरपाल निवासी सिकंदपुर, अलीगढ़ के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।

आरोप है कि 1997 में जमीन का 10 लाख रुपये में जमीन का सौदा किया गया था। साढ़े सात लाख रुपये दिए गए। ढाई लाख रुपये बकाया रह गए थे। इसके बाद आरोपियों ने फर्जीवाड़ा करते हुए इस जमीन को बेच दिया। जमीन की एवज में मिली ढाई करोड़ की रकम को हड़प लिया। प्रभारी निरीक्षक नितिन कसाना ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
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