इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
थाना प्रभारी निरीक्षक अजय किशोर ने बताया कि मौलवी राशिद निवासी मुरादाबाद, मौलवी सद्दाम निवासी अड्डे वाली मस्जिद सदर बाजार, मौलवी हाशिम निवासी पुलिस लाइन वाली मस्जिद सदर बाजार, प्रबंध समिति सचिव अब्दुल जब्बार और कमाल कुरैशी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506, 354 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
आरोप है कि इन लोगों ने मुकदमा दर्ज न कराए जाने को लेकर पीड़िता और परिवार को धमकी भी दी थी। अब्दुल जब्बार कांग्रेस नेता है। आरोप लगते ही कांग्रेस के पूर्व जिला महासचिव अब्दुल जब्बार को जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा ने छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है।