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Agra News: पराली जलाने वालों से वसूला जाए जुर्माना

Thu, 26 Sep 2024 05:57 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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कासगंज। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने पराली जलाने वाले किसानों से अर्थदंड वसूलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह निर्देश बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आयोजित कृषक जागरूकता गोष्ठी के दौरान अधिकारियों को दिए। इस दौरान कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रचार वाहन पराली प्रभावित क्षेत्रों में, धान की कटाई के समय कंबाइन हार्वेस्टर मशीन में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाए। कटाई के बाद फसल अवशेष को अन्य कार्यों जैसे पशु चारा, कंपोस्ट खाद बनाने, बायो कोल आदि में उपयोग करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए। पराली जलाने वाले क्षेत्र में दो एकड़ से कम क्षेत्र में 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ क्षेत्र के लिए 5000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15000 रुपये तक अर्थदंड वसूला जाए। बैठक में बताया गया कि फसल अवशेष का कंपोस्ट बनाने के लिए किसानों को बायो वेस्ट डिकंपोजर का शीघ्र ही निशुल्क वितरण किया जाएगा। उपनिदेशक कृषि ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत एफपीओ, ग्राम पंचायत द्वारा 30 लाख तक लागत के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत अनुदान देय है। व्यक्तिगत यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान देय है।
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