मैनपुरी। थाना कुरावली क्षेत्र में मंदिर से हुई चोरी के माल की बरामदगी के मुकदमे में एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। चार साल मुकदमा लड़ने के बाद चोरी करने के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जसीम खान ने जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है।
कुरावली के ब्रहमदेव मंदिर से वर्ष 2020 में दानपात्र से नगदी सहित पुजारी का मोबाइल रात में चुराया गया था। मंदिर के पुजारी स्वामी रामानंद महाराज ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने एटा जिले के सकीट के रहने वाले शिवरतन, विवेक कुमार, इंद्रभान उर्फ करुआ को पकड़कर उनके पास से चोरी का माल बरामद किया। पुलिस ने तीनों को जेल भेजने के बाद जांच करके चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट जसीम खान के न्यायालय में हुई। न्यायालय में शिवरतन लगातार हर तारीख पर हाजिर हुआ। लगातार तारीखें करने के बाद शिवरतन ने मुकदमे का जल्द निस्तारण कराने के लिए न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जसीम खान ने उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उसको जेल में बिताई अवघि की सजा सुनाई है। विवेक और इंद्रभान के न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उनकी फाइल अलग कर दी गई है।