कासगंज। शासन द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत सूक्ष्म इकाइयों के उद्यमियों को लाभान्वित किया जाएगा। उपायुक्त उद्योग चंद्रभान भास्कर ने बताया कि योजना में 18 से 60 वर्ष तक के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है। दुर्घटनाग्रस्त होने पर 5 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो उद्यमी जीएसटी लेने के पात्र हैं, उनके लिए जीएसटी विभाग द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना संचालित है।उपायुक्त ने बताया कि सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये तक का पूंजी निवेश होता है। सूक्ष्म उद्यम, एमएसएमई का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। सूक्ष्म उद्यमी आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। अधिकांश उद्यमी अपना कार्य ऋण लेकर करते हैं। आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में इन उद्यमियों के परिवार संकट में आ जाते हैं। भारत सरकार के यूआरसी पोर्टल पर पंजीकृत समस्त सूक्ष्म उद्यमों, जिसमें उत्पादन एवं सेवा दोनों क्षेत्रों को लाभान्वित कराया जाएगा। जिले के उद्यमी जिनके द्वारा अपने उद्यमों का अभी तक पंजीकरण नहीं कराया गया है, वे अविलंब पोर्टल पर अपना नि:शुल्क पंजीकरण करा लें, ताकि योजना का लाभ लेने में असुविधा न हो।