फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Agra News: आरटीई में प्रवेश नहीं देने पर 13 निजी स्कूलों को अंतिम नोटिस

विज्ञापन
विज्ञापन
आगरा। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं देने पर 13 निजी स्कूलों को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अंतिम नोटिस जारी किया है। दो दिन के अंदर सभी चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ चेतावनी दी है कि आदेश का पालन नहीं करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और स्कूल की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2026-27 में आरटीई अधिनियम के तहत पात्र बच्चों का ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया था। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद संबंधित स्कूलों को प्रवेश देने के निर्देश जारी किए गए। अब तक 44 चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें