मैनपुरी। कृषि विभाग द्वारा उर्वरक के दो नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में ये नमूने फेल हो गए। जिला कृषि अधिकारी ने दोनों उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर जवाब के लिए सात दिन की मोहलत दी है।
जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह ने 17 जून को श्रीराम कृषि सेवा केंद्र जनौरा से जिंक सल्फेट और पंचशील खाद बीज भंडार मैनपुरी से एनपीके का नमूना लिया था। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में ये दोनों नमूने फेल पाए गए। एनपीके के नमूने में पोटाश की मात्रा 19 प्रतिशत के सापेक्ष 12.64 प्रतिशत पाई गई तो वहीं जिंक सल्फेट के नमूने में जिंक की मात्रा 33 प्रतिशत के सापेक्ष 22.38 प्रतिशत पाई गई। जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।