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नोटिस का जवाब न देने पर कीटनाशी विक्रेता का लाइसेंस निलंबित

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मैनपुरी। कीटनाशी दवा विक्रय में नियमों का उल्लंघन करने और नोटिस का जवाब न देने पर कीटनाशी विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। साथ ही तीन दिन में अधूरे स्टॉक के अलावा अन्य अभिलेख पूर्ण करने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी।
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17 अगस्त 2022 को जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह ने मावध बीज भंडार भदावर हाउस का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान स्टॉक के साथ ही खरीद औ विक्रय संबंधी अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे। इसके साथ ही एट्रोजन नाम की कीटनाशी दवा पर निर्माण और देहावसान तिथि दर्ज नहीं थी। इसका एक नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया था। साथ ही विक्रेता को उक्त दवा के संबंध में अपना स्पष्टीकरण सभी अभिलेखों को पूर्ण करते हुए प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया था। इसके लिए सात दिन का समय भी दिया गया था। लेकिन एक माह से भी अधिक का समय बीतने के बाद विक्रेता ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने माध बीज भंडार का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। साथ ही तीन दिन में साक्ष्य सहित जवाब न देने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी है।
निरीक्षण के दौरान माध बीज भंडार पर कमियां मिली थीं। नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया, पर कोई जवाब नहीं मिला। इसी के चलते विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
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- डॉ. सूर्यप्रताप सिंह, जिला कृषि रक्षा अधिकारी।
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