फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Agra News: महिला की हत्या में ससुर और देवर दोषी करार

Wed, 13 Dec 2023 11:39 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
विज्ञापन
विज्ञापन
महिला की हत्या में ससुर और देवर दोषी करार
विज्ञापन

- जिला जज आज सुनाएंगे दोनों को सजा



संवाद न्यूज एजेंसी

मैनपुरी। थाना करहल क्षेत्र में पांच साल पहले दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर महिला की जलाकर हत्या करने के आरोपी ससुर और देवर को जिला जज सुधीर कुमार ने दोषी पाया है। दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। उनको 14 दिसंबर को जेल से लाकर सजा सुनाई जाएगी।

जिला आगरा के थाना जैतपुर के गांव कोरथ निवासी सहदेव सिंह ने अपनी पुत्री अर्चना की शादी वर्ष 2016 में अजय उर्फ रिंकू निवासी डांडी कांकन थाना करहल के साथ की थी। शादी के दो साल बाद दहेज में चार पहिया वाहन की मांग पूरी नहीं होने पर अर्चना को 6 नवंबर 2018 जिंदा जला दिया गया। 12 नवंबर को उसकी सैफई अस्पताल में मौत हो गई। सहदेव ने पति अजय, ससुर ओमसिंह, सास मीरादेवी, देवर रवींद्र्र उर्फ छोटू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करके ससुर और देवर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
विज्ञापन


मुकदमे की सुनवाई जिला जज सुधीर कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा की दलीलों गवाही के आधार पर ससुर और देवर को अर्चना की जलाकर हत्या करने का दोषी पाया गया। दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। सजा सुनाने के लिए 14 दिसंबर की तारीख तय की गई है।
विज्ञापन




मृत्यु पूर्व बयान में नहीं लिया नाम

अर्चना के सैफई अस्पताल में मजिस्ट्रेट ने मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किए। उसने बयान में बताया कि ससुर और देवर ने उसको जलाया है। पति और सास का जलाने में हाथ नहीं है। मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर पुलिस ने उनका नाम निकालकर ससुर ओमसिंह और देवर रवींद्र उर्फ छोटू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेजी थी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें