कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम की कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी ससुर को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पेश की गई जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
मुकदमे के अनुसार वादी ने अपनी पुत्री खुशबू की शादी चंद्रपाल से ढाई वर्ष पूर्व किया था। आरोप है कि ससुरालीजन दहेज को लेकर खुशबू का उत्पीड़न करने लगे। 16 मार्च 2023 की रात ससुराल पक्ष के लोगों ने खुशबू का गला घोट उसकी हत्या कर दी। इस मामले में ससुर सुल्तान सिंह, पति चंद्रपाल, ननद ऊषा, जेठानी अनीता, बहन चंद्र प्रभा व बहनोई विजेंद्र को आरोपित करते हुए दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ससुर सुल्तान सिंह ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिहं यदुवंशी ने मामले की पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी को जमानत नहीं दी।