कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर के न्यायालय ने बेटे की हत्या के आरोपी पिता को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अमांपुर क्षेत्र के नगला भवानी निवासी अजय का 30 सितंबर 2024 को कमरे में सोने पर अपने पिता से विवाद हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी सरिता के साथ छत पर चले गए। उसके पिता रामबाबू सब्जी काटने वाला चाकू लेकर छत पर आ गए और जान से मारने की धमकी देने लगे। इस बीच युवक की मां मुन्नी देवी वहां पहुंच गई और अपने पति के हाथ से चाकू छीन लिया और नीचे ले गई। थोड़ी देर बाद उसके पिता व भाई रिंकू छुरा लेकर छत पर पहुंच गए और पिता ने हमला कर दिया। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। उसकी पत्नी सरिता आरोपी ससुर व देवर के खिलाफ हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी पिता ने अपनी जमानत अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पिता की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।