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Agra News: पूर्व विधायक रामेश्वर के पुत्रों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

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एटा। सपा नेता पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के दोनों पुत्रों की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत में शुक्रवार को खारिज कर दी गई। दोनों पर महिला से छेड़छाड़ व गालीगलौज करने का आरोप है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि कोतवाली नगर में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि वह 15 नवंबर 2011 को नौकरी मांगने रामेश्वर सिंह के बस स्टैंड के सामने स्थित आवास पर गई थी। आरोप है कि नौकरी लगाने का झांसा देकर पूर्व विधायक ने शारीरिक शोषण किया। मार्च 2012 को रामेश्वर सिंह, इनके पुत्र सुबोध यादव व प्रमोद यादव और भाई जुगेंद्र सिंह ने गालियां दीं। ब्लाउज फाड़ दिया और हाथापाई करने लगे। पिस्टल तानकर धमकी दी।
मामले में सुबोध और प्रमोद ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत किए। जिसमें उनके अधिवक्ता ने आरोपों को नकारा। डीजीसी ने इसका विरोध जताते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का अनुरोध किया। अदालत ने पाया कि सुबोध पर 23 और प्रमोद पर 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जमानत पर रिहा किया जाए तो वह पीड़िता को डराने, धमकाने और अपने पक्ष में गवाही देने का प्रयास करेंगे। इसे मद्देनजर रखते हुए अग्रिम जमानत प्रदान करने का आधार प्रतीत नहीं होता है।
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