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मादक पदार्थ विक्रेता को 19 माह की सजा

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कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय विशेष क्षेत्राधिकार एनडीपीसी एक्ट के न्यायालय ने मादक पदार्थ बिक्री के दोषी को एक साल सात माह की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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कोतवाली पुलिस ने 6 अगस्त 2016 को साकिर निवासी मनोटा को ग्राम मनोटा मोड़ के निकट से पकड़ा था। उसके पास से 70 ग्राम मादक पदार्थ बरामद कर उसे जेल भेज दिया।
पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट ने गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर साकिर को मादक पदार्थ की बिक्री करने का दोषी पाया। कोर्ट ने एक वर्ष सात माह के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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