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रेट बोर्ड और स्टॉक प्रदर्शित न होने पर डीएम ने निलंबित किया लाइसेंस

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कासगंज के सहावर में एक खाद की दुकान की निरीक्षण करती जिलाधिकारी हार्षिता माथुर साथ में जिला कृषि - फोटो : KASGANJ
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कासगंज। रबी की फसल में उर्वरक की कालाबाजारी न हो इसके लिए जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने सख्ती शुरु की है। उन्होंने स्वयं उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान एक उर्वरक विक्रेता की दुकान पर रेट बोर्ड पर न तो उर्वरक के मूल्य प्रदर्शित थे और न ही स्टॉक प्रदर्शित होना नहीं मिला। इस पर जिलाधिकारी के आदेश पर दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया। किसानों को खाद का वितरण खतौनी में दर्ज भूमि के अनुसार ही प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा तय मूल्य से अधिक पर खाद बेचने पर संबंधित दुकान के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी चेतावनी जारी की गई है।
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धान की कटाई के बाद किसानों के खेत खाली है। रबी की फसल की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लिया गया है। किसान आलू, मटर, सरसों व गेहूं समेत कई फसलों की बुआई की तैयारियों में जुटे हैं। इसके चलते इस समय सबसे अधिक खपत डीएपी की है। डीएपी को लेकर किसान परेशान हैं। हालांकि कृषि विभाग ने जिले में पर्याप्त उर्वरक होने के दावे किया है।
वहीं अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने सहावर क्षेत्र में उर्वरक विक्रेताओं के यहां चेकिंग की। जिसमें मोहित एग्रीकल्चर सेंटर जमालपुर की दुकान पर रेट बोर्ड पर मूल्य और स्टॉक का प्रदर्शन नहीं था। हलांकि स्टॉक मौके पर पीओएस मशीन से मिलान पर सही पाया गया। मूल्य व स्टॉक का बोर्ड पर प्रदर्शन न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्रवाई के निर्देश जिला कृषि अधिकारी सुमित चौहान को दिए। जिलाधिकारी के आदेश पर विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। जिला कृषि अधिकारी ने सभी उर्वरक विक्रेताओं से खतौनी के अनुसार उर्वरक पीओएस मशीन के माध्यम से ही वितरित करने के निर्देश दिए हैं।
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पीओएस मशीन में फीड स्टॉक और उर्वरक विक्रता की दुकान पर मौजूद स्टॉक का मिलान न होने से तीन विक्रेताओं के खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। तीन दिन पूर्व चेकिंग में जिला कृषि अधिकारी सुमित कुमार चौहान ने तीन विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए। उन्होंने कहा कि पीओएस मशीन के माध्यम से वितरण किया जाए। चेकिंग में स्टॉक का मिलान नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी।
कृषि विभाग के द्वारा अपील जारी की गई है कि किसान निर्धारित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करें। अधिक उर्वरक के प्रयोग से खेतों को मिट्टी को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि जरूरत से अधिक उर्वरक का स्टॉक न करें। जनपद में पर्याप्त खाद है।
चंबल फर्टिलाइजर और पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड की 3000 बैग 6 नवंबर को, इफको और चंबल फर्टिलाइजर की 16000 बैग 7 नवंबर को एवं कृभको और चंबल फर्टिलाइजर की 11500 बैग डीएपी 8 नवंबर को जनपद को मिलेगी। कृषि विभाग का दावा है कि जनपद में डीएपी की किल्लत नहीं होने दी जाएगी।
खाद विक्रेता उर्वरक बिक्री में पारदर्शिता बरतें। पीओएस मशीन के माध्यम से बिक्री करें। स्टॉक मेंटेन रखा जाए। शिकायत पर वख्शा नहीं जाएगा। - हर्षिता माथुर, जिलाधिकारी
पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वरक को बेचे जाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य मांगता है तो इसकी शिकायत विभाग करें। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उर्वरक सभी विकास खंडों पर उर्वरक विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। - सुमित कुमार चौहान, जिला कृषि अधिकारी,
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