फ़िरोज़ाबाद। रेड जोन को लेकर भारत सरकार की गाइड लाइन के तहत डीएम चन्द्र विजय सिंह ने गाइड लाइन जारी की है। डीएम का कहना है नगर निगम क्षेत्र कंटेन्मेंट जोन में शामिल है इस लिए यहाँ लॉक डाउन की अवधि में जैसी स्थति है वैसी ही रहेगी। जो क्षेत्र कंटेन्मेंट जोन में शामिल नहीं है, उन क्षेत्रों में सरकार की गाइड लाइन के तहत छूट दी जाएगी। कंटेन्मेंट जोन में शराब, तंबाकू और गुटखा पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उधर एसडीएम शिकोहाबाद नरेंद्र सिंह ने आदेश दिया है कि तहसील क्षेत्र में हॉट स्पॉट एरिया को छोड़ कर अन्य क्षेत्र में कोविड़ 19 और लॉ क डाउन के लिए निर्धारित मानकों के तहत सुबह 6 बजे से 9 बजे तक आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानों को खोलने की छूट दी जाएगी।