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Agra News: सुलह समझौता के आधार कराएं वादों के निस्तारण

Fri, 13 Oct 2023 12:09 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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कासगंज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश सैय्यद माउज बिन आसिम की अध्यक्षता में 9 दिसंबर को होगा। जिसमें सुलह समझौता के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर जिला जज अभय प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से संबंधित मामले पारिवारिक, वैवाहिक मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं धारा 138 एनआईएक्ट के मामले, उत्तराधिकारी के लंबित मामले, दीवानी एवं लघु आपराधिक मामले, भू-राजस्व, स्टाम्प व चकबंदी वाद, राशन कार्ड, वोटर कार्ड व श्रमवाद, मनरेगा, जनहित गारंटी अधिनियम विद्युत एवं टेलीफोन, जल से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों से संबंधित मामलों, वादों के निस्तारण के लिए चिह्नित किया जाए। उन्होंने कहा कि वादकारी मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराकर आसान न्याय पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वादों के निस्तारण के लिए संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद निस्तारण कराकर लाभ उठा सकते हैं।
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