उप कृषि निदेशक किसान को अदा करें छह हजार रुपये
-पीडि़त की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने आदेश दिया
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। एक किसान द्वारा दायर की गई याचिका पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पीड़ित को एक मुश्त छह हजार रुपया अदा करने का आदेश उप कृषि निदेशक को दिया है। यह धनराशि 45 दिन के अंदर पीड़ित किसान को देनी होगी।
तहसील सदर के गांव लहरा महुअन के रहने वाले सुशील कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की। शिकायत में बताया कि उसने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर वाटर पंप पाने के लिए 26 जुलाई 2020 को आवेदन किया। आवेदन के साथ 67748 रुपये का डीडी भी जमा किया। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी उसको सोलर वाटर पंप नहीं दिया गया। किसान को डीडी वापस कर दिया गया।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सुशील ने अपनी शिकायत के समर्थन में प्रमाण भी प्रस्तुत किए। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने याचिका की सुनवाई की। आयोग द्वारा सुनाए गए निर्णय में कहा गया कि उप कृषि निदेशक पीड़ित को एक मुश्त छह हजार रुपया अदा करें। यह धनराशि 45 दिन के अंदर पीड़ित किसान को देनी होगी।