मैनपुरी। शहर में कचेहरी रोड स्थित एकमन यूनियन क्लब तथा स्टेशन रोड स्थित आर्य समाज मंदिर परिसर में तिब्बती बाजार लगाने के संबंध में सिविल जज न्यायालय में बृहस्पतिवार को बहस पूरी हो गई। प्रशासन की ओर से एडीजीसी ने अपना पक्ष रखा। बहस सुनने के बाद सिविल जज नम्रता सिंह ने निर्णय सुनाने के लिए 23 नवंबर की तारीख तय कर दी है।
शहर में कचेहरी रोड स्थित एकमन यूनियन क्लब तथा स्टेशन रोड स्थित आर्य समाज मंदिर परिसर में तिब्बती बाजार लगता है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले दुकानदार दोनों स्थानों पर गर्म कपड़ों की बिक्री दो महीने तक करते हैं। दुकानदार बिजली का अस्थायी कनेक्शन लेने के साथ ही जीएसटी में भी अस्थायी पंजीकरण कराते हैं। इस बार भी एसडीएम सदर ने दोनों स्थानों पर बाजार लगाने की अनुमति दे दी। बाद में व्यापार मंडल के विरोध पर अनुमति निरस्त कर दी।
दुकानदारों ने सिविल जज न्यायालय में मुकदमा दायर किया। पूर्व डीजीसी अशोक कुमार मिश्रा ने दलील दी कि अनुच्छेद 19 के तहत भारत का नागरिक देश के किसी भी हिस्से में औपचारिकताएं पूरी करने के बाद व्यापार कर सकता है। प्रशासन का पक्ष रखते हुए एडीजीसी एसके दुबे ने शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए अनुमति निरस्त करने की बात कही। सिविल जज नम्रता सिंह ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय के लिए 23 नवंबर की तारीख तय कर दी है।