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दहेज देने पर मायके वाले कोर्ट में तलब

Thu, 11 Feb 2016 01:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो आगरा
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ससुरालियों को दहेज देने पर कोर्ट ने लड़की के मायके वालों को तलब किया है। उन्हें 24 फरवरी को पेश होने के आदेश किए हैं।
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सरलाबाग, दयालबाग निवासी हरेंद्र कुमार शर्मा ने कोर्ट में परिवाद दायर कर कहा कि उसके पुत्र विक्रांत शर्मा उर्फ ऋषि की शादी दो दिसंबर 2007 को नगलापदी निवासी नवल किशोर शर्मा की पुत्री दीप्ति के साथ हुई थी। दीप्ति की एक पुत्री अंशिका है। पुत्रवधू ने शादी के बाद से ही विक्रांत और अन्य परिवारीजनों के साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। दहेज के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।
दीप्ति ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देकर दहेज मांगने का आरोप भी लगाया। एक मुकदमा घरेलू हिंसा का दाखिल किया। इसमें उसने मायके वालों द्वारा दहेज देने की बात स्वीकार की। यह दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा तीन के तहत दंडनीय अपराध है। इस पर एसीजेएम षष्ठम पूनम पाठक ने दीप्ति के पिता नवल किशोर शर्मा, मां रूपवती और चंदन नगर (एत्माद्दौला) रिश्तेदार जगदीशचंद शर्मा को तलब कर 24 फरवरी को पेश होने के आदेश किए हैं।
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अधिवक्ता को मिली जमानत
आगरा। जालसाजी और चौथ वसूली जैसी संगीन धाराओं में जेल भेजे गए अंबेडकर बार एसोसिएशन के महासचिव एडवोकेट मुकेश कुमार निम को कोर्ट से जमानत मिल गई है। स्पेशल जज (एससी-एसटी एक्ट ) अश्वनी कुमार त्रिपाठी ने 20 हजार रुपये के दो जमानती और इतनी राशि के निजी मुचलके पर उन्हें जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं। लोहा मण्डी पुलिस ने उन्हें चार फरवरी को  चौथ वसूली के अलावा धमाकों की धमकी देने के भी आरोप में गिरफ्तार किया था। उनकी ओर से पैरवी अधिवक्ता करतार सिंह भारतीय, ओपी सिंह, वंशी बाबू, दुर्गविजय सिंह, महेश बघेल, राजेंद्र कर्दम और धर्मेन्द्र वर्मा ने की।
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 कल होगी बैठक
आगरा। आगरा बार एसोसिएशन के सचिव अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि पांच फरवरी को हुई जनपद की समस्त बार एसोसिएशन की बैठक में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति और अन्य संघर्ष समितियों को सर्वसम्मति से भंग कर दिया गया था। संघर्ष समिति के पुनर्गठन के लिए 12 फरवरी को दोपहर दो बजे संस्था के पुस्तकालय भवन में बैठक होगी।
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