आगरा के बाग फरजाना में मेडिकल शॉप को बंद कराकर वहां पुलिस चौकी खोलना हरीपर्वत थाने की पुलिस को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आगरा विकास प्राधिकरण को चार सप्ताह के अंदर अपने नोटिस का निस्तारण करने का आदेश दिया है।
बता दें कि बाग फरजाना में दवा की दुकान करने वाले गजेंद्र वर्मा और अन्य ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन की थी कि उन्होंने सुरेश चाहर जो खुद को जमीन का मालिक बताते हैं, से 2016- 2017 के लिए करार किया था। इस आधार पर उन्होंने मेडिकल की दुकान खोली थी।
30 मई 2017 को हरीपर्वत पुलिस ने उस स्थान को देखने के बाद वहां पुलिस चौकी खोल दी। दुकान को लाक कर दिया। पुलिस के इस व्यवहार से पीड़ित का कारोबार ठप हो गया। स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की, लेकिन राहत न मिलने पर पीड़ित ने हाईकोर्ट की शरण ली। पीड़ित ने मौके के फोटोग्राफ सबूत के तौर पर प्रस्तुत किए।