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बालिका से गैंगरेप का कबूला जुर्म

Sun, 02 Aug 2015 02:07 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला
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चार साल पहले 12 साल की बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के दो आरोपियों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष जुर्म का इकबाल किया। न्यायाधीश ने दोषी अमित और अंकित को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए।
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शाहगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली बालिका चार साल पहले शाम सात बजे अपने घर के बाहर खेल रही थी। काफी देर तक नहीं दिखाई दी तो घरवालों ने तलाश किया। बालिका कुछ दूरी पर खून से लथपथ हालत में मिली। बालिका ने बताया कि पड़ोस के अमित और उसके एक अन्य साथी ने दुराचार किया। इसके बाद धमकी देकर छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने अमित को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने साथी का नाम नगला फकीरचंद निवासी अंकित बताया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। बालिका ने आरोपियों की पहचान की और मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई। गवाहों के बयान के बाद 14 जुलाई 2015 को दोनों अभियुक्तों ने प्रार्थना पत्र देकर जेल में बिताई अवधि को सजा मानते हुए छोड़ने की याचना की। लेकिन कोर्ट ने प्रार्थना पत्र खारिज करके सोचने समझने का समय दिया। 23 जुलाई को अभियुक्तों ने कोर्ट मेें धारा 313 सीआरपीसी का बयान कराया। इसमें दोनों ने आरोप को सही बताते हुए कहा कि वे स्वयं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर जुर्म का इकबाल कर रहे हैं। वह अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार मिश्र ने दोनों को स्वेच्छा से जुर्म का इकबाल करने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के बाद आठ साल की सजा सुनाई।
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