एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। यह फोटो कई साल पुराना बताया गया है। हालांकि जांच की जा रही है। ऐसा है तो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी।
यह हैं मुकदमे
थाना शाहगंज में दो दिसंबर को उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके वादी थाना शाहगंज के एसआई राकेश कुमार हैं। इसमें मोहम्मद बली, यासीन उर्फ सानू और सलमान आरोपी हैं। पुलिस को रौनक ठाकुर ने सूचना दी थी। डबल फाटक पर मांस से लदा एक टेंपो रोका गया था। रौनक ठाकुर सहित अन्य लोगों ने टेंपो में रखे मांस को गोमांस बताया।
पुलिस ने मोहम्मद बली और सलमान को पकड़ा था। उन्होंने पूछताछ में बताया था कि यासीन के कहने पर मांस लेकर जा रहे थे। मांस को परीक्षण के लिए भेजा था। 30 नवंबर को भी थाना शाहगंज में एक मुकदमा दर्ज किया गया। यह सिपाही हरिओम कुमार ने दर्ज कराया। इसमें यासीन कुरैशी उर्फ सोनू नामजद है। जानलेवा हमले की धारा लगाई गई। इसमें रौनक ठाकुर पर जानलेवा हमले का आरोप था।