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थाने में दरोगा की टोपी लगाकर कुर्सी पर बैठा गोकशी का आरोपी, तस्वीर वायरल होने पर जांच के आदेश

Fri, 11 Dec 2020 12:23 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

  • अखिल भारत हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष पर हमले सहित अवैध शराब और गोकशी के हैं मुकदमे 
  • दरोगा की टोपी लगाए आरोपी की तस्वीर वायरल होने पर जांच के आदेश 
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आरोपी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा के थाना शाहगंज में दर्ज गोवध निवारण अधिनियम, जानलेवा हमला और आबकारी अधिनियम के तीन मुकदमों में नामजद आरोपी यासीन उर्फ सानू के सोशल मीडिया पर दो फोटो वायरल हुए। इनमें एक फोटो में वह दरोगा की टोपी लगाए है तो दूसरे में एक गाड़ी के सामने असलहा लेकर खड़ा हुआ है। मामले की जानकारी तो पुलिस महकमें हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। 

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अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी संजय जाट के मुताबिक, संगठन के जिलाध्यक्ष रौनक ठाकुर पर 30 नवंबर को रूई की मंडी स्थित डबल फाटक पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में यासीन कुरैशी उर्फ सानू नामजद है। उसके खिलाफ दूसरा मुकदमा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम और तीसरा आबकारी अधिनियम का भी है। पुलिस अब तक यासीन को नहीं पकड़ पाई है। 


आरोपी ने पिछले दिनों अपनी पत्नी की ओर से पदाधिकारियों के खिलाफ कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिलवा दिया। इसमें मारपीट का आरोप लगाया। इसके बावजूद आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपी को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए पुलिस की टोपी पहनकर और सरकारी असलहा से फोटो खिंचवा रहा है। टोपी और असलाह कैसे उसे दिया जा सकता है। इसके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। संजय जाट का दावा है कि दरोगा की टोपी लगाने का फोटो कोतवाली थाना का है। अब वह शिकायत पुलिस अधिकारियों से करेंगे। 

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एसपी सिटी ने कहा- होगी कार्रवाई

एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। यह फोटो कई साल पुराना बताया गया है। हालांकि जांच की जा रही है। ऐसा है तो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी।  

यह हैं मुकदमे

थाना शाहगंज में दो दिसंबर को उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके वादी थाना शाहगंज के एसआई राकेश कुमार हैं। इसमें मोहम्मद बली, यासीन उर्फ सानू और सलमान आरोपी हैं। पुलिस को रौनक ठाकुर ने सूचना दी थी। डबल फाटक पर मांस से लदा एक टेंपो रोका गया था। रौनक ठाकुर सहित अन्य लोगों ने टेंपो में रखे मांस को गोमांस बताया। 

पुलिस ने मोहम्मद बली और सलमान को पकड़ा था। उन्होंने पूछताछ में बताया था कि यासीन के कहने पर मांस लेकर जा रहे थे। मांस को परीक्षण के लिए भेजा था। 30 नवंबर को भी थाना शाहगंज में एक मुकदमा दर्ज किया गया। यह सिपाही हरिओम कुमार ने दर्ज कराया। इसमें यासीन कुरैशी उर्फ सोनू नामजद है। जानलेवा हमले की धारा लगाई गई। इसमें रौनक ठाकुर पर जानलेवा हमले का आरोप था।
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