एटा। बीमारी के लिए गए उधार न लौटाने और चेक बाउंस होने के मामले में दोषी साबित होने पर कोर्ट ने आरोपी को एक साल की सजा तथा पांच लाख का जुर्माना लगाया है।
थाना मिरहची के गांव जिन्हैरा निवासी अखिलेश कुमार ने कोर्ट से सलीम खां निवासी मोहल्ला भूतेश्वर कालोनी कर्मचारी नगर पालिका परिषद सिकंदराराऊ हाथरस के विरुद्ध वाद दायर किया।
जिसमें बताया कि दस अगस्त 2012 सलीम खां ने बीमारी के नाम पर पांच लाख का कर्ज लेते हुए छह माह में वापस देने का वायदा किया मगर तय तिथि में वह रुपये नहीं लौटा सका।
तकादा करने पर 21 फरवरी 2013 को केनरा बैंक का चेक दिया मगर वह बाउंस हो गया। 9 मई 2013 को पीड़ित ने नोटिस दिया मगर सलीम ने उसका जवाब नहीं दिया न रुपये लौटाए।
मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 17 में हुई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश छोटेलाल यादव ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक साल की सजा तथा पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाया।