फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

वृद्ध की हत्या के दोषी को उम्रकैद

विज्ञापन
court
विज्ञापन
मैनपुरी। चार साल पहले पानी निकालने के विवाद में वृद्ध की हत्या करने के आरोपी को एफटीसी द्वितीय के जज ने उम्रकैद सुनाई है। साथ ही 13500 रुपये का जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माने की धनराशि में से आधा रुपया पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जेल भेजा गया है।
विज्ञापन


थाना एलाऊ के विशुनपुरा निवासी 55 वर्षीय पूर्व सैनिक जिलेदार सिंह एक अक्टूबर 2013 की सुबह छह बजे गांव खजुरिया के पास लगे अपने नलकूप को चालू कर रहे थे। वहां पहले से मौजूद खजुरिया निवासी सतेंद्र उर्फ पिंकी, नीरज ने अपनी मां कैलाशी की मदद से उनको घेर लिया।

नल के हत्थे, ईंट तथा लाठी से पीट-पीट कर उनकी हत्या कर दी। शोर सुनकर बचाने आए किताब सिंह को घायल कर दिया। जिलेदार के पुत्र विनोद ने हत्या की रिपोर्ट तीनों के खिलाफ थाना एलाऊ में दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करने के बाद तीनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। नीरज के मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय के जज तैयब अहमद की कोर्ट में हुई।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने घटना के समर्थन में गवाही दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेमचंद्र निगम तथा शरवीर सिंह यादव ने आरोपी के अपराध को देखते हुए सजा देने की दलील दी। एफटीसी जज ने नीरज को दोषी पाकर आजीवन कारावास तथा 13500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने में से आधा रुपया पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।

हत्या के बाद नीरज को पुलिस ने जेल भेजा तो वह मानसिक रूप से बीमार हो गया। जेल प्रशासन ने अदालत से अनुमति लेने के बाद उसको इलाज के लिए वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत में सुधार होने पर उसका मुकदमा अलग से चला। उसकी किसी भी कोर्ट से जमानत नहीं हुयी। उसको जेल में रहकर ही पूरा मुकदमा लड़ना पड़ा।
मां और भाई को भी हो चुकी है सजा

पूर्व सैनिक जिलेदार सिंह की हत्या के आरोप में कैलाशी तथा सतेंद्र उर्फ पिंकी के मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट में की गई। नीरज के बीमार होने के कारण उसकी फाइल अलग कर दी गई। छह महीने पहले कैलाशी तथा सतेंद्र को जिलेदार की हत्या के आरोप में स्पेशल जज गैंगस्टर बच्चू सिंह द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें