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नाबालिग से दुष्कर्म में 12 साल की कैद की सजा

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मथुरा। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में प्रतिकर राशि के रूप में पीड़िता को दो लाख की धनराशि दी जाएगी।
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राजस्थान निवासी पीड़िता के पिता ने 5 जून 2012 को थाना गोवर्धन में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसकी नाबालिग पुत्री गोवर्धन में परिक्रमा करने आई थी। इस दौरान वो परिक्रमा मार्ग में ही रास्ते में सो गई। तभी उसी के गांव कासंदीप उसे बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस मामले का परीक्षण फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत में चल रहा था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर संदीप को 12 साल का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार सिंह ने की।
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