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पति को पांच साल का कारावास

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मैनपुरी। थाना कुरावली के गांव नगला धनी हटऊ में छह साल पहले पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी पति को एफटीसी द्वितीय के न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थाना बेवर के छबीलेपुर निवासी रेखा बेगम की शादी अप्रैल 2015 में सोनू खां निवासी नगला धनी हटऊ थाना कुरावली के साथ हुई थी। शादी के बाद दहेज की मंाग को लेकर रेखा का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। रेखा 22 नवंबर 2016 को झुलसी हालत में मिली। ससुराल के लोग घर पर नहीं मिले। रेखा की मां संदल बेगम ने थाना कुरावली में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुनवाई एफटीसी द्वितीय के न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा की कोर्ट में हुई। गवाही के आधार पर सोनू को पत्नी रेखा को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान, अभिषेक गुप्ता ने सोनू को कड़ी सजा देने की अपील की।
जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
सोनू खां को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। उसकी जमानत मंजूर नहीं हुई। ऐसे में पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ना पड़ा। मंगलवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से अदालत लाया गया। सजा के बाद अदालत से ही जेल भेज दिया गया है।
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